MDDA ने इंजीनियर्स एन्कलेव में अवैध व्यावसायिक निर्माण किया सील

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कावली क्षेत्र के इंजीनियर्स एन्कलेव में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया। मिलन विहार के सामने स्थित स्थल पर टिन शेड और कमरों का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की।

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनिल सक्सेना एवं अन्य की ओर से संबंधित स्थल पर व्यावसायिक गतिविधियों के उद्देश्य से निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर MDDA ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की।

नोटिस जारी कर सुनवाई का दिया गया अवसर

MDDA ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने मामले में वाद दर्ज कर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू की।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को हुई। इस दौरान संबंधित पक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन प्राधिकरण के अनुसार व्यावसायिक निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। संबंधित पक्ष की ओर से दिया गया जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया।

अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी

प्राधिकरण की ओर से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर निगरानी रखी जा रही है। MDDA का कहना है कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन कराने के लिए ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

प्राधिकरण ने भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराने और संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किए जाने पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने, सुनवाई का अवसर देने और नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान अपनाया जाता है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। इसके लिए अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सीलिंग

MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण के मामलों में संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इंजीनियर्स एन्कलेव के मामले में सुनवाई के दौरान व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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